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पटना उच्च न्यायालय ने पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
पटना उच्च न्यायालय ने 4 जुलाई, 2026 को बिहार के पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और नए व्यापारिक व रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
