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बिहार में औद्योगिक विस्तार हेतु नियमों का सरलीकरण, निवेशकों को 30 दिन में स्वतः मंजूरी
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बिहार में औद्योगिक विस्तार हेतु नियमों का सरलीकरण, निवेशकों को 30 दिन में स्वतः मंजूरी

बिहार सरकार औद्योगिक विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल बना रही है। निवेशकों के लिए एक सिंगल-विंडो सिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिससे उन्हें विभिन्न अनुमतियाँ एक ही जगह मिल सकें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि किसी विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या अन्य मंजूरी नहीं दी जाती है, तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।

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