पटना उच्च न्यायालय ने पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

ThisNews Desk
पटना उच्च न्यायालय ने पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। यह महत्वपूर्ण फैसला 4 जुलाई, 2026 को सुनाया गया, जिससे इस परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस निर्णय से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और नए व्यापारिक अवसर तथा रोजगार सृजित होंगे। छोटे व्यवसायियों, ठेकेदारों और उद्यमियों के लिए यह परियोजना विकास के नए रास्ते खोल सकती है।