केंद्र सरकार योजनासब्सिडी
PMFME — सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना
PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने या उन्नत करने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड पूँजी सब्सिडी।
लाभ
पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई)।
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है
- सेक्टर: खाद्य प्रसंस्करण
आवेदन कैसे करें
आवेदन और पूरी शर्तें आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं। पात्रता, दस्तावेज़ और अंतिम तिथियाँ वहीं से पुष्टि करें — वही अंतिम रूप से मान्य है।
आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ ↗https://pmfme.mofpi.gov.in/
सूचना: यहाँ दिखाए गए परिणाम केवल अनुमान हैं और सामान्य जानकारी के लिए हैं। अंतिम राशि, पात्रता और नियम संबंधित बैंक या आधिकारिक सरकारी पोर्टल के अनुसार ही मान्य होंगे। यह वित्तीय सलाह नहीं है। अंतिम समीक्षा: 21 जुलाई 2026।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMFME किन कारोबारों के लिए है?
खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी सूक्ष्म इकाइयों — जैसे अचार, मसाला, आटा-दाल मिल, बेकरी, डेयरी उत्पाद आदि के लिए।